पॉक्सो फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के लिए व्यवहार न्यायालय में जमीन नहीं, अब क्या व्यवस्था होगी, जानिए
विधि विभाग व उच्च न्यायालय के पत्र के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीएम से किया पत्राचार। 31 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व न्यायालय को कार्य करना किया गया है सुनिश्चित।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के लिए स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष को पत्राचार किया है। इसमें कहा गया है कि विधि विभाग बिहार सरकार व पटना उच्च न्यायालय के पत्र के आलोक में स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में भूमि चिह्नित करते हुए विशेष न्यायालयों के लिए अलग ब्लॉक का निर्माण किया जाना था।
साथ ही जहां यह संभव नहीं है, वहां व्यवहार न्यायालय परिसर के बाहरी भाग में इसे निर्मित किया जाना है। न्यायालय को कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चत किया जाना है कि सभी आधारभूत संरचना 31 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व पूर्ण कर लेनी हैं। पत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि व्यवहार न्यायालय परिसर मुजफ्फरपुर में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए अलग ब्लॉक निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।
इसलिए अनुरोध है कि व्यवहार न्यायालय परिसर मुजफ्फरपुर के बाहरी भाग में उक्त विशेष न्यायालय के लिए अलग ब्लॉक निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की जाए। साथ ही इसका निर्माण सभी आधारभूत संरचना के साथ 31 जनवरी तक या उसके पूर्व कराने के लिए सभी आवश्यक कदम अविलंब उठाने का कष्ट करें। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए।