समीर कुमार हत्याकांड : सुशील छापडिय़ा की आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज Muzaffarpur News
एक अक्टूबर को आरोपितों के विरुद्ध तय किए जाएंगे आरोप। एक अन्य आरोपित मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू की आरोप मुक्ति की अर्जी पहले ही हो चुकी है खारिज।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित सुशील छापडिय़ा की आरोप मुक्ति की अर्जी को जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है। पिछली तारीख को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद जिला जज के कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा था। बुधवार को इस पर उनके कोर्ट से यह आदेश जारी हुआ। इससे पहले एक अन्य आरोपित मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह की आरोप मुक्ति की अर्जी भी खारिज कर दी गई थी।
एक अक्टूबर को आरोपितों के विरुद्ध तय किए जाएंगे आरोप
जिला जज के कोर्ट ने इस मामले के आरोपितों के विरुद्ध एक अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। फिलहाल सत्र- विचारण के लिए यह मामला जिला जज के कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस मामले में सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस आरोप पत्र दाखिल की थी। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुशील छापडिय़ा, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल हैं। इन सभी आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।