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ईपीएफ में अंशदान की राशि ससमय जमा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, यह होने जा रही व्यवस्था

प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ईपीएफ में अनुदान की राशि ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष से जुड़ा मामला। विलंब की स्थिति में अतिरिक्त सूद की राशि जुर्माना के रुप में देय है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 09:47 AM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 01:32 PM (IST)
ईपीएफ में अंशदान की राशि ससमय जमा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, यह होने जा रही व्यवस्था
विलंब की स्थिति में अतिरिक्त सूद की राशि जुर्माना के रुप में देय है।

मधुबनी, जेएनएन। ईपीएफ में अंशदान की राशि ससमय जमा नहीं करने वाले पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को जुर्माना भरना होगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ईपीएफ में अंशदान की राशि ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को कर्मचारी भविष्य अधिनियम-1952 के तहत अंशदान की राशि जमा करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों-स्थापना को कड़ा पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि ईपीएफ में अंशदान की राशि ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा करनी है। विलंब की स्थिति में अतिरिक्त सूद की राशि जुर्माना के रुप में देय है।

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विभाग द्वारा डीईओ एवं डीपीओ-स्थापना को जारी निर्देश

- जिन शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित विवरणी

एवं आधार कार्ड के विवरणी में अंतर रिपोर्ट किया गया है, उन्हें व्यक्तिगत रुप से जिलास्तर से नोटिस करते हुए श्ह निर्देश दिया जाए कि

ईपीएफ में कटौती में विलंब के कारण जो जुर्माना की राशि देय होगी उसे

संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकलयाध्यक्ष के वेतन से कटौती की जाएगी।

- उक्त कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकलयाध्यक्षों के प्रमाण पत्रों की आवश्यकतानुसार जांच अलग से भी कराने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को दिया जाए।

- मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश पर जाने से पहले यदि संबंधित शिक्षक या पुस्तकलयाध्यक्ष के द्वारा अवकाश की अवधि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार

से कराकर उसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को दी गई हो, तो

ईपीएफ की कटौती की कार्रवाई जिला स्तर से की जाए। अन्यथा की स्थिति में

ईपीएफ की कटौती में विलंब के कारण जो जुर्माना की राशि देय होगी उसे संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन से कटौती करने का नोटिस देते हुए इसकी कटौती की जाए।

- असूचित अवकाश या अनाधिकृत अवकाश की स्थिति में संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकलयाध्यक्ष पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को करते हुए ईपीएफ कटौती में विलंब के कारण जो जुर्माना की राशि देय होगी उसे संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती करने का नोटिस निर्गत करने का भी अनुरोध संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार एवं नियोजन इकाई से की जाए। 


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