RTI के तहत आवेदक को सूचना नहीं देना पंचायत सचिव को पड़ा महंगा, किए गए निलंबित Muzaffarpur News
आरटीआइ के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग के पत्र पर पंचायत सचिव पर की गई कार्रवाई। निलंबन के साथ वेतन से 25 हजार रुपये भी कटेंगे।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके आलोक में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने तत्काल प्रभाव से मोतीपुर प्रखंड के फतेहां पंचायत के पंचायत सचिव कविंद्र प्रसाद ठाकुर को निलंबित कर दिया है। साथ ही वेतन से 25 हजार रुपये राशि काटने का भी निर्देश दिया है। निलंबन अवधि में पंचायत सचिव का मुख्यालय साहेबगंज होगा।
बताया गया कि मोतीपुर इलाके की एक महिला ने सूचना की मांग करते हुए नौ मार्च 2018 को आवेदन दी थी। मोतीपुर बीडीओ ने आवेदन को प्रेषित करते हुए पंचायत सचिव को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आवेदिका ने प्रथम अपील दाखिल की। बावजूद सूचना प्राप्त नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग पटना में अपील की।
आयोग द्वारा निर्गत नोटिस एवं बार-बार निर्देश के बावजूद भी न तो आवेदिका को सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही दंड की राशि जमा की गई। उक्त आरोप के आलोक में पंचायत सचिव को राज्य सूचना आयोग द्वारा निलंबित करते हुए दंड स्वरूप पचीस हजार रुपये इनके वेतन से वसूली करने का आदेश दिया गया।