सोना लूट मामला : तीन आरोपितों को चार दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश
ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा लूटा गया बरामद सोना, सीजेएम कोर्ट ने दी अनुमति। 10 फरवरी को एसआइटी ने तीन आरोपितों को किया था गिरफ्तार, बरामद किया था 18.6 किलो सोना।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मुथूट फाइनेंस कंपनी से सोना लूट मामले के तीन आरोपितों को चार दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंपने का सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। आरोपितों में बेगूसराय के नावकोठी थाना के समसा गांव के आलोक कुमार, समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना के शाहपुर पररा गांव के सुभाष कुमार व वैशाली जिला के महुआ थाना के चकमुजाहिद गांव के अभिषेक कुमार शामिल है। तीनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मामले के आइओ सह सदर थानाध्यक्ष सुनील कुमार रजक ने तीनों को पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड पर देने की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने दिया आदेश
विशेष पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से दस फरवरी को 18.6 किलो सोना बरामद किया था। यह मुथूट फाइनेंस कंपनी से लूटा गया था। जब्त सोना अब तक पुलिस के पास ही है। मामले के आइओ सुनील कुमार रजक ने सोना को ट्रेजरी में जमा कराने की अनुमति देने की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने बरामद सोना को ट्रेजरी में जमा कराने की अनुमति दे दी।
यह हुई घटना
छह फरवरी की दोपहर सदर थाना के भगवानपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी पर धावा बोल कर अपराधियों ने 32 किलो सोना व दो लाख से अधिक रुपये लूट लिए थे। एसआइटी ने दस फरवरी को तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।