Muzaffarpur Shelter Home Case: स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर को न्यायिक रिमांड पर लेने को अब ऑनलाइन अर्जी
Muzaffarpur Shelter Home Case ऑनलाइन अर्जी दाखिल होने के बाद ही विशेष कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। बालिका गृह मामले में तिहाड़ जेल में ताउम्र कारावास की सजा भुगत रहा ब्रजेश ठाकुर।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Muzaffarpur Shelter Home Case: स्वाधार गृह मामले में आरोपित ब्रजेश ठाकुर को न्यायिक रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन अर्जी दाखिल होने के बाद ही विशेष कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। बुधवार को ऑनलाइन अर्जी दाखिल किए जाने की संभावना है।
विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी जयमंगल प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हाईकोर्ट ने कोर्ट में मैनुअल अर्जी पर रोक लगा दी है। ई-फाइलिंग के तहत ऑनलाइन दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। मामले की आइओ महिला थानाध्यक्ष नीरू कुमारी मंगलवार को उनसे संपर्क की है। उन्हें बुधवार को कोर्ट में बुलाया गया है। बुधवार को इस मामले में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की जाएगी। अगर बुधवार को यह अर्जी दाखिल की गई तो गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी।
न्यायिक रिमांड नहीं होने से रुकी है अन्य कानूनी प्रक्रिया
बालिका गृह मामले में तिहाड़ जेल में ताउम्र कारावास की सजा भुगत रहे ब्रजेश ठाकुर की स्वाधार गृह मामले में पेशी नहीं हो पाई है। इससे उसके विरुद्ध जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किए जाने की प्रक्रिया रुकी हुई है। इस मामले में आरोपित बनाई गई उसकी खास साइस्ता परवीन उर्फ मधु व अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल की जा चुकी है।
यह है मामला
दो साल पहले बालिक गृह मामला उजागर होने के बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जब कल्याणी चौक के निकट स्थित स्वाधार ग़ह का निरीक्षण किया तो वह बंद मिला। उसमें रह रही 11 महिलाएं गायब मिली। यह स्वाधार गृह का संचालन ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ के तहत किया जा रहा था। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।