समस्तीपुर में बच्चा चोरी मामले में एक व्यक्ति को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Bihar News समस्तीपुर के रोसड़ा में बच्चा चोरी के आरोपित को न्यायालय ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया रोसड़ा के खेलने के दौरान गायब हो गया था बच्चा कोर्ट ने जुर्माने की राशि बच्चा के अभिभावक को देने का आदेश दिया है।
By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 10:27 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 10:27 PM (IST)
समस्तीपुर, जासं। बच्चा चोरी के मामले में दोषी करार दिए गए एक अभियुक्त को न्यायालय ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। रोसडा थाना कांड संख्या 85/18 से संबंधित सत्रवाद संख्या 96/19 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय राजीव रंजन सहाय ने उक्त सजा सुनाई है। मामले के एकमात्र अभियुक्त खानपुर थाना के बछौली निवासी नेगी पासवान के पुत्र रामदयाल पासवान को भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि बच्चा के वैध अभिभावक को देने का आदेश दिया है। वही राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश पारित किया है।
सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू मंडल ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिला के बखरी थाना अंतर्गत चकहबीब निवासी संजय साह द्वारा रोसड़ा थाना में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें अपने 4 वर्षीय पुत्र को गायब होने की बात कही गई थी। रोसड़ा के शारदा नगर में भाड़े के मकान में रह रहे संजय साह स्टेशन के सामने फुटपाथ दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। सूचक के अनुसार 22 अक्टूबर 2018 को वह अपनी दुकान चला रहा था और उसका 4 वर्षीय पुत्र भी आसपास ही खेल रहा था। इसी बीच अचानक वह गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच रोसड़ा के मुरादपुर में बच्चा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने बच्चा सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस द्वारा बरामद किया गया बच्चा संजय साह का ही निकला था। गिरफ्तार रामदयाल पासवान ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में बच्चा चोरी के आरोप को स्वीकारा था । पुलिस ने उसी समय उसे जेल भेज दिया था।
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