उत्तर बिहार में डेढ़ लाख लोगों ने जमा नहीं किया रिटर्न, देना होगा जुर्माना Muzaffarpur News
ढाई लाख आयकरदाताओं को दाखिल करना था रिटर्न। 31 अगस्त तक 1.02 लाख लोगों ने किया रिटर्न दाखिल। 31 दिसंबर तक अधिकतम 5 हजार जुर्माने के साथ दाखिल करना होगा रिटर्न।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। उत्तर बिहार के 11 जिलों के ढाई लाख आयकरदाताओं में ई रिटर्न 1 लाख 2 हजार लोगों ने जमा किया है। 1 लाख 48 हजार लोगों ने 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब इन लोगों को अधिकतम 5 हजार रुपये जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करना होगा।
आयकर विभाग ने वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न की ई- फाइलिंग शुरू कराई है। इसके तहत सरल व सहज दो फॉर्म हैं। उत्तर बिहार के 11 जिलों में ढाई लाख आयकरदाता हैं। इनमें मुजफ्फरपुर में 50 हजार से अधिक आयकरदाता हैं। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि इस बार ई फाइलिंग का नया प्रारूप है। इसे भरने में अनेक प्रकार की तकनीकी समस्याएं आई। इस कारण रिटर्न दाखिल कम हुआ है।
टैक्स स्लैब : ध्यान दें करदाता
- 10 लाख से कम सालाना आय वाले लोगों को 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने पर 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
- 10 लाख से अधिक की सालाना आय होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
- यह जुर्माना 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने पर होगा।
-1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
मंदी में भी दोगुना एडवांस टैक्स जमा
इस वर्ष अप्रैल से मंदी की आशंका होने लगी थी। इसके बावजूद गत वर्ष की तुलना में अप्रैल से जून वित्तीय वर्ष 2019 - 20 में दुगना से अधिक एडवांस टैक्स जमा हुआ है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में अप्रैल से जून माह में 12 करोड़ रुपये जमा हुए थे। जबकि, पिछले वर्ष मंदी का कहीं दूर दूर तक कोई असर नहीं था। लेकिन, इस बार तो मंदी की आहट मई जून में ही थी। इसके बावजूद गुजरी तिमाही में 26 करोड़ का एडवांस टैक्स जमा हुए जो विभाग में भी चर्चा का विषय रहा है।