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Madhubani : अब कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियोंं की होगी उचित भागीदारी

Madhubani News सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आला अधिकरियोंं को जारी किया पत्र। महिला आरक्षण के प्रावधान का मौलिक उद्देश्य प्राप्त करना मुख्य मकसद। वर्तमान में कार्यालय प्रधान के पद पर कम संख्या में महिला पदाधिकारी पदस्थापित।

By Murari KumarEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 04:40 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 04:40 PM (IST)
Madhubani : अब कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियोंं की होगी उचित भागीदारी
अब कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियोंं की होगी उचित भागीदारी।

मधुबनी, जागरण संवाददाता। राज्य सरकार की नौकरी में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण देने और इसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से भी तीन फीसद आरक्षण देने के बाद अब कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों को पदस्थापित कर उचित भागीदारी देने के निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के उप सचिव गुफरान अहमद के हस्ताक्षर से सूबे के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को उक्त संबंध में पत्र भेजा है।

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वर्तमान में कार्यालय प्रधान के पद पर कम संख्या में महिला पदाधिकारी पदस्थापित 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016 में ही  राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अभी भी कार्यालय प्रधान के रुप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम पाई जा रही है। जिस कारण महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियोंं की भागीदारी बढ़ाने की योजना

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने और इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने का मार्गदर्शक सिद्धांत प्रारुपित किया गया है। सात निश्चय-2 का दूसरा निश्चय सशक्त महिला-सक्षम महिला है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरुप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी है।

 इसी के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने उक्त सभी आला अधिकारियों से अनुरोध किया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में आरक्षण के अनुरुप कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों की उचित भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाए। ताकि, महिला आरक्षण के प्रावधान का मौलिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।


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