अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में नहीं होगी परेशानी, राज्य सरकार ने शुरू की यह योजना
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब आवागमन में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिला में ग्राम पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
मुजफ्फरपुर। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब आवागमन में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिला में ग्राम पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना से जहां आम आदमी को गांव से प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने के लिए परिवहन सेवा सुलभ होगी। वहीं एससीएसटी के तीन और अत्यंत पिछड़ी जाति के दो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। उक्त बातें पश्चिमी चंपारण जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष शरण ने प्रशिक्षण के दौरान विकास मित्रों से कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चार से दस सीट वाले प्रत्येक पंचायत में पांच वाहन खरीदे जाएंगे। इन पांच वाहनों की खरीद पर सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। प्रत्येक वाहन की खरीद पर सरकार द्वारा मूल्य का 50 फीसद अथवा अधिकतम एक लाख का अनुदान भी दिए जाएंगे। वही जिला परिवहन पदाधिकारी सुधांशु शेखर ने कहा कि लाभुकों के चयन के लिए प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष बीडीओ होंगे। वहीं अनुमंडल स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष एसडीओ होंगे। इस योजना के तहत खरीदे गए वाहन को 5 वर्ष तक अनुमंडल पदाधिकारी के स्वीकृति के बिना बिक्री नहीं की जा सकती है। वाहन परिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित किया जा सकता है। मौके पर जिला महाप्रबंधक कृष्ण कुमार भारती, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी दिनेश कुमार, मोटरयान निरीक्षक सुनील कुमार ¨सह,प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मनोज मिश्र सहित सभी प्रखंडों के कल्याण पदाधिकारी व विकास मित्र मौजूद रहे। ये कागजात हैं जरूरी
इस योजना में शामिल होने वाले लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ड्राइ¨वग लाइसेंस, उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र और उम्र संबंधित प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। इसके अभाव में योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है। लाभुकों की योग्यता
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलेगा। जिन की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होना चाहिये। लाभुकों के पास सरकारी सेवा की सुविधा और पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। साथ ही लाभुक उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जहाँ से आवेदन दे रहा है।और लाभुक के पास ड्राइ¨वग लाइसेंस होना चाहिए। 22 अक्टूबर तक पंचायत वार लिए जाएंगे फार्म
इस योजना को सफलीभूत करने के लिए तिथि की घोषणा की गई है। इस योजना का प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 11 से 26 सितंबर तक चलेंगे। वहीं पंचायत वार आवेदन तिथि 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर 23 से 31 अक्टूबर तक वरीयता सूची बनाई जाएगी। 1 से 6 नवंबर तक प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक व अनुशंसा का काम किया जाएगा। वहीं 8 से 16 नवंबर तक अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक कर 19 नवंबर को चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम चयनित सूची 1 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।