अब यदि खुले में कूड़ा जलाया तो जुर्माना भरने के साथ-साथ जाना पड़ेगा जेल Muzaffarpur News
नगर आयुक्त ने अंचल निरीक्षकों को कार्रवाई का दिया निर्देश। बिना ढ़के निर्माण कार्य व सड़क पर निर्माण सामग्री रखने पर जुर्माना।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। यदि आपने खुले में कूड़ा जलाया तो न सिर्फ आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जेल भी जाना पर सकता है। नगर निगम इस नियम को अब सख्ती से लागू करने जा रही है। नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने निगम के सभी अंचल निरीक्षकों को पूरी तत्परता से खुले में कूड़ा जलाने वालों को चिह्नित करने एवं उनसे जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। पहली बार पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाएगा लेकिन दोबारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि खुले में कचरा जलाने पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। चेतावनी के बाद भी कई लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने अंचल निरीक्षकों को सख्ती से ऐसे लोगों को चिह्नित करने को कहा है। यदि उनके द्वारा लापरवाही की जाती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिना ढ़के हो रहे निर्माण कार्य एवं सड़क पर रखे गए निर्माण सामग्री के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना ढ़के अपने भवन का निर्माण या मरम्मत कार्य करा रहा है या भवन निर्माण सामग्री सड़क पर रखता है तो उससे जुर्माना वसूली की जाएगी। विरोध करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने नगर प्रबंधक एवं प्लास्टिक छापेमारी धावा दल में शामिल सभी सदस्यों को ऐसे भवनों को चिह्नित कर सूची तैयार करने एवं उनसे जुर्माना वसूली का निदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने जेनरेटरों धुआं उगलने वाले दुकानों पर भी नगर निगम कार्रवाई करेगा। उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।