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इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले दो हजार कारोबारियों को नोटिस Muzaffarpur News

रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी। रिटर्न दाखिल न करने से सरकार को समय से नहीं मिल पा रहा करोड़ों का राजस्व।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 09:54 AM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 01:09 PM (IST)
इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले दो हजार कारोबारियों को नोटिस Muzaffarpur News
इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले दो हजार कारोबारियों को नोटिस Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। लगातार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढऩे के बावजूद उत्तर बिहार में दो हजार ऐसे कारोबारी हैं, जिन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कारोबारियों को वाणिज्य कर विभाग ने नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी है कि शीघ्र रिटर्न दाखिल नहीं करने पर कार्रवाई होगी। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। जीएसटी के तहत रिटर्न समय पर दाखिल न करने पर सबसे बड़ी समस्या सरकार को राजस्व प्राप्ति में विलंब की होती है। हालांकि, कारोबारी द्वारा माल खरीदने पर उसके हिस्से का जीएसटी का भुगतान हो जाता है। लेकिन, वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर भुगतान की राशि तभी दिखेगी, जब संबंधित कारोबारी रिटर्न दाखिल करेंगे। ऐसे दो हजार कारोबारी की उदासीनता से राजस्व की राशि सरकार के खाते मेें नहीं जा पा रही है।

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प्रत्येक कारोबारी को आरवन व बी 3 रिटर्न दाखिल करना है। संबंधित दो हजार कारोबारियों की सूची सरकार को भेज दी गई है। मुख्यालय से मिले निर्देश पर सभी को नोटिस भेज दिया गया है।

नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, केंद्र सरकार ने कारोबारियों की सुविधा के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस अवधि में रिटर्न दाखिल न होने पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।

रडार पर 445 बकाएदार

वाणिज्य कर विभाग, तिरहुत प्रमंडल उत्तर बिहार में 445 बकाएदारों की सूची बनी है, जिन पर करोड़ों रुपये का राजस्व बकाया है। इन सभी को नोटिस दिया गया है। इस बारे में तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के राज्य कर आयुक्त शैलेंद्र कुमार ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने के लिए कारोबारियों को प्रेरित करने की योजना भी बनी है। इसके तहत कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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