बोर्ड व नियोजन की होंगी परीक्षाएं, आयोजनों के लिए अनुमति जरूरी
कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गृह विभाग के आदेश को डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए प्रभावी कर दिया है।
मुजफ्फरपुर : कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गृह विभाग के आदेश को डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए प्रभावी कर दिया है। डीएम ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इसके अनुसार छह फरवरी तक सभी विद्यालय/महाविद्यालय, कोचिग संस्थान एवं उनके छात्रावास बंद रहेंगे। कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। आनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित होंगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पूर्व देनी होगी।
आदेश के अनुसार रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। दुकानें एवं प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही कोरोना प्रोटोकाल के साथ खोले जा सकेंगे। आवश्यक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नियम का पालन नहीं किये जाने पर दुकानों व प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। भीड़-भाड़ वाले स्थलों, बाजार एवं सार्वजनिक वाहनों में शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिले में सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुको का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित कार्यालयों में पूर्व की तरह नियमित कार्य होंगे।
यहां भी लागू होंगे आदेश :
- सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं एवं आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शापिग माल, क्लब, स्विमिग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हो।
- अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता की सौ प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। वाहनों में भीड़ नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेलकूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) तथा कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ आयोजित किए जाऐंगे। आयोजन के लिए पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
- सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।