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Muzaffarpur: नवरुणा मामले में 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Muzaffarpur शहर की चर्चित नवरुणा मामले में मंगलवार की विशेष सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस व सीआइडी की विफलता पर सीबीआइ को दी गई थी जांच। सीबीआइ की जांच में भी नहीं मिला कोई ठोस आधार।

By Murari KumarEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 06:33 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 06:33 AM (IST)
Muzaffarpur: नवरुणा मामले में 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
नवरुणा मामले में 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। शहर की चर्चित नवरुणा मामले में मंगलवार की विशेष सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से लौटाए गए बंद लिफाफे को यहां के न्यायालय में प्रस्तुत करें, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट अनुसंधान का हिस्सा है। इसके अवलोकन के बाद ही फाइनल रिपोर्ट पर आगे का पक्ष रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिकारी या वकील उपस्थित नहीं हुए। बताया गया कि सीबीआइ के उपस्थित नहीं होने के कारण आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।

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बता दें कि 12 मार्च को सीबीआइ ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया था कि फाइनल रिपोर्ट जमा करने के बाद स्टेटस रिपोर्ट का महत्व नहीं है। इसलिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग को खारिज किया जाए। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड इलाके में अतुल्य चक्रवर्ती के घर के खिड़की का रॉड तोड़कर उनकी पुत्री नवरुणा को अगवा कर लिया गया था। मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की विफलता के बाद सीआइडी को जांच की जिम्मेवारी दी गई, मगर जिला पुलिस व सीआइडी की जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के बाद सीबीआइ को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। सीबीआइ की जांच में भी कोई ठोस आधार नहीं मिला। 


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