आचार संहिता उल्लंघन मामले में समर्पण के बाद सांसद पप्पू यादव को जमानत
दरभंगा में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जाप के संरक्षक पप्पू यादव और चंद्रकान्त सिंह की जमानत याचिका स्वीकृत कर ली।
दरभंगा, जेएनएन। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम एसीजेएम आशुतोष खेतान के कोर्ट ने मंगलवार को मधेपुरा सांसद व जनाधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और चंद्रकान्त सिंह की जमानत याचिका स्वीकृत कर ली। इससे पूर्व दोनों ने कोर्ट में समर्पण किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी चंद्रकान्त सिंह के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अनुमति अवधि के बाद की गई। इस बाबत उडऩदस्ता प्रभारी दंडाधिकारी मनोज कुमार ने केवटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले के चार आरोपितों में दो ने मंगलवार को जमानत याचिका के साथ कोर्ट में समर्पण किया। जहां सुनवाई के बाद जमानत दी गई। इसी मामले में आरोपित हाजी नूर मदनी और अजय कुमार जायसवाल पर कोर्ट से वारंट जारी है।
सांसद के अधिवक्ता संजीव रंजन उर्फ दीपू और मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि घटना 23 अक्टूबर 2015 की है। प्राथमिकी 24 अक्टूबर को दर्ज हुई थी। इस केस में 23 मार्च 2019 को जमानत बंध पत्र खंडित किया गया था। वेल टूटने की जानकारी मिलते ही दोनों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली।