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मधुबनी शिक्षक नियोजन काउंसलिंग: बिस्फी व कलुआही में भी रोस्टर बिंदु का उल्लंघन

Madhubani teacher planning counseling डीईओ ने उक्त दोनों प्रखंड नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव को चेताया है कि यदि ससमय वे अपना पक्ष साक्ष्य सहित उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उक्त तिथि की काउंसिलिंग अमान्य करने के लिए डीएम एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुशंसा कर दी जाएगी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 11:48 AM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 11:48 AM (IST)
मधुबनी शिक्षक नियोजन काउंसलिंग: बिस्फी व कलुआही में भी रोस्टर बिंदु का उल्लंघन
बिस्फी व कलुआही में रोस्टर बिंदु को अनदेखा कर किया गया चयन।

मधुबनी, जासं । तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में बासोपट्‌टी के बाद अब कुलआही एवं बिस्फी प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा रोस्टर बिंदु के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बीते 24 जनवरी को इन दोनों प्रखंड नियोजन इकाईयों की ओर से गणित-विज्ञान एवं भाषा विषय के काउंसलिंग में शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए चयन में अनियमितता की बात सामने आ रही है । जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों प्रखंडों के पंचायत राज पदाधिकारी सह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से सफाई मांगी है । 

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जानकारी के मुताबिक, डीईओ ने उक्त दोनों प्रखंड नियोजन इकाईयों के द्वारा उपलब्ध कराए गए चयनित अभ्यर्थियों की सूची की जांच की तो रोस्टर बिंदु के उल्लंघन का मामला सामने आया। चयन सूची के अवलोकन से डीईओ ने पाया कि चयन में रोस्टर बिंदु की अनदेखी कर मनमाने तरीके से शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर योग्य अभ्यर्थियों को चयन से वंचित रखा गया है। डीईओ ने उक्त दोनों प्रखंड नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव को चेताया है कि यदि ससमय वे अपना पक्ष साक्ष्य सहित उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उक्त तिथि की काउंसिलिंग अमान्य करने के लिए डीएम एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुशंसा कर दी जाएगी।

बीसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन यूआर कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की सूची की जांच में पाया गया कि जिनका चयन यूआर कोटि में नहीं होना था, उनका चयन यूआर कोटि में कर लिया गया। जिनका चयन बीसी कोटि में होना चाहिए था, उनका चयन यूआर कोटि में कर दिया गया। जिनका चयन यूआर-एफ कोटि में नहीं होना चाहिए था, उनका चयन इसी कोटि में कर लिया गया। जबकि, जिनका चयन यूआर-एफ कोटि में होना था, उनका चयन इस कोटि में नहीं किया गया। जिनका चयन बीसी कोटि में नहीं होना चाहिए था, उनका चयन बीसी कोटि में कर लिया गया। 


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