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शिवहर में पूजा पंडालों में मां के दर्शन को दिखाना होगा कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र

प्रमाण के रूप में टीकाकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कापी दिखानी होगी या फिर मोबाइल में अपलोड प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में यह प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 27 Sep 2021 11:48 AM (IST)Updated: Mon, 27 Sep 2021 11:48 AM (IST)
शिवहर में पूजा पंडालों में मां के दर्शन को दिखाना होगा कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र
कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन ने जारी किया आदेश। फोटो- जागरण

शिवहर, जासं। शिवहर में इस बार नवरात्र में भक्तों के लिए मां के दर्शन की राह आसान नहीं होगी। श्रद्धालुओं को मां के दर्शन को पंडालों में प्रवेश के पहले ही कोरोना टीकाकरण का प्रमाण देना होगा। पंडाल के गेट पर तैनात वालंटियर या प्रशासनिक टीम को बताना होगा कि, उन्होंने कोरोना का टीकाकरण कराया है। प्रमाण के रूप में टीकाकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कापी दिखानी होगी या फिर मोबाइल में अपलोड प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में यह प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। एसडीओ ने सभी पूजा समितियों के साथ बैठक कर यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा पूजा के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए भी अध्यक्ष-सचिव समेत सदस्यों को आवेदन के साथ टीकाकरण का प्रमाण पत्र सौंपना पड़ेगा। साथ ही इस बार सार्वजनिक स्थानों पर भी आयोजन नहीं होगा। 

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मंदिरों में ही प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाएगी। पंडालों का स्वरूप भी छोटा होगा। भीड़ के दौरान शारीरिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी। डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीजे बजाने पर न केवल संबंधित पूजा समिति के अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी बल्कि डीजे संचालक भी लपेटे में होंगे। उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासनिक टीम की नजर पूरे आयोजन पर रहेगी। इसके लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एसडीओ मो. इश्तियाक अली अंसारी ने बताया कि, जिले से अभी कोरोना संक्रमण का खतरा गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भीड़ किसी संक्रमित के पहुंचने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। लिहाजा, टीकाकरण का प्रमाण देने की व्यवस्था की गई है। जबकि, पंचायत चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में इसका अनुपालन कराया जाएगा। 


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