आज से शहरी क्षेत्र में सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
राज्य सरकार के लॉकडाउन के आदेश के आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार के लॉकडाउन के आदेश के आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सरकार के आदेश के तहत जिले में अब आवश्यक वस्तुओं समेत सब्जी, मीट, मछली की दुकानें शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा लॉकडाउन के सभी नियम लागू रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार पूर्व की तरह 25 मई तक जिले के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें अपवाद को लेकर आवश्यक सेवा मसलन जिला प्रशासन, कोषागार, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पीएचईडी, बिजली, डाक, दूर संचार आदि कार्यालय खुले रहेंगे। बैंकिग सेवा, निर्माण कार्य, कृषि कार्य, पेट्रोल पंप आदि भी खुले रहेंगे।
हार्डवेयर दुकानें सप्ताह में दो दिन ही खुलेंगी
आदेश के अनुसार हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, बीज व खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन ही खुलेंगी। ये दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा शेष पांच दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। लीची एवं आम की पैकिग को देखते हुए आरा मिलें खुली रहेंगी। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी तरह के वाहनों को परिचालन रहेगा बंद
सार्वजनिक सड़कों पर सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। यहां तक कि पैदल चलने पर भी पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी सेवा के अलावा जिन वाहनों के लिए ई-पास जारी होगा वे चल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें 50 फीसद सवारी के साथ चल सकेंगी। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्टेडियम आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह की सूचना तीन दिन पहले थाने को देनी होगी
शादी समारोह, श्राद्ध या अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह से तीन दिन पूर्व स्थानीय थाना को सूचना देनी होगी।