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Lockdown in Muzaffarpur! शाम पांच बजे के बाद दुकानों में ग्राहकों का नहीं होगा प्रवेश, रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

Lockdown in Muzaffarpur! जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर दुकानों को खोलने व बंद करने का समय और दिनों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। 01 बजे दोपहर तक सात दिन खुलेंगी सब्जी मीट मछली की दुकानें। जानिए पूरा डीटेल..

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 06:55 AM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 06:55 AM (IST)
Lockdown in Muzaffarpur! शाम पांच बजे के बाद दुकानों में ग्राहकों का नहीं होगा प्रवेश, रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
मुजफ्फरपुर में दुकानों को खोलने व बंद करने का समय और दिनों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है।

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर  दुकानों को खोलने व बंद करने का समय और दिनों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में कपड़ा, आभूषण, जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, मोटर व्हीकल्स पाट््र्स आदि को रखा गया है। ये दुकानें सप्ताह में पांच दिनों तक सोमवार से गुरुवार तक ही खुलेंगी। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें दूसरी श्रेणी में रखी गई हैैं। ये सप्ताह के सातों दिन खुलेंगी, लेकिन सब्जी, अंडा, मांस, मछली आदि की दुकानें दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा अन्य दुकानों को शाम छह बजे तक खोला जाएगा, लेकिन इनमें ग्राहकों को शाम पांच बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। ग्राहकों व दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने देर रात आदेश जारी किया है। इससे पहले उन्होंने नार्थ बिहार चैंबर्स एसोसिएशन के साथ बैठक भी की। इसके बाद यह निर्णय लिया गया।

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इसके अलावा डीएम द्वारा जारी आदेश में नाइट कफ्र्यू लागू करने की बात कही है। इसमें रात नौ से सुबह पांच बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान व दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। सुबह छह बजे से दुकानें खोली जा सकती हैं। सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम पांच बजे तक खुलेंगे। आकस्मिक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। सभी शैक्षिक संस्थानों व धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। इस अवधि में कोई भी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी रेस्टोरेंट व ढाबा में खाने पर रोक रहेगी। रात नौ बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है। सिनेमा हॉल, शॉङ्क्षपग मॉल, स्वीङ्क्षमग पुल, जिम, क्लब आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के आयोजनों पर रोक है। शादी समारोह में अधिकतम सौ तो श्राद्ध् कर्म में 25 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

श्रेणी एक की दुकानें (सोमवार से गुरुवार तक ही खुलेंगी)

- कपड़ा व रेडीमेड। अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें मसलन, जूता, चप्पल, स्पोट््र्स, बर्तन, सोना-चांदी, ड्राईक्लीनर्स व अन्य इस श्रेणी की दुकानें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत)। ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट््यूब्स, ल्यूब्रिकेंट््स, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पाट््र्स की दुकानें।

श्रेणी दो की दुकानें (सोमवार से रविवार तक खुलेंगी)

- किराना, मेडिकल स्टोर, डेयरी, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई-कॉमर्स, अनाज मंडी, फल व सब्जी मंडी, मीट, मछली, पशुचारा की दुकानें। इसमें फल, सब्जी, अंडा, मुर्गा, मीट, मछली आदि की दुकानें दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी।

- मोटर गैराज एवं वर्कशॉप, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी, लोहा, पेंट आदि की दुकानें।

इन सेवाओं पर नहीं रहेगी रोक

- परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य, एंबुलेंस आदि। ई-कॉमर्स की गतिविधियों व उससे जुड़े प्रतिष्ठान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

- निर्माण कार्यों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

अप्रवासियों पर रहेगी नजर

डीएम ने बाहर से आने वाले अप्रवासियों की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया है। डीडीसी, डीआइसी के जीएम, सहायक श्रमायुक्त, बीडीओ, पीओ आदि को बाहर से आने वाले श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी है। सिविल सर्जन एवं एसकेएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। 


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