Move to Jagran APP

मोतिहारी में हत्या मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड

सत्रवाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने 29 सितंबर को नामजद अभियुक्त नंदू पटेल को दोषी करार देते हुए उसके बंधपत्र को खंडित कर कारागार भेज दिया। न्यायाधीश ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद अभियुक्त को धारा 302 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 11:44 AM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 11:44 AM (IST)
मोतिहारी में हत्या मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड
मृतक नमोनाथ झा के भाई चिरंजीवी कुमार ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया था।

मोतिहारी, जासं। तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए एक मात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा शहर के राजा बाजार स्थित सरकारी क्वार्टर एलआरपी कॉलोनी निवासी नंदू पटेल उर्फ नन्देश्वर पटेल उर्फ चुटुन पटेल को हुई। मामले में मृतक नमोनाथ झा के भाई चिरंजीवी कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 7/2012 दर्ज कराते हुए नंदू पटेल व उसकी पत्नी बिन्दू देवी को नामजद किया था। चिरंजीवी अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल मुज्जफरपुर में कार्यरत हैं। उसके पिता के मरणोपरांत उसकी मां को अनुकंपा के आधार पर राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल मोतिहारी में नौकरी लगी। मां के साथ उसका भाई नमोनाथ झा सरकारी क्वार्टर एलआरपी कॉलोनी में रहते थे। यहां उसके भाई को डरा धमका कर नंदू पटेल शराब पीने के लिए पैसे की उगाही करता रहा तथा रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। इसको लेकर पूर्व में उसके भाई व नंदू पटेल के बीच विवाद भी हुआ था। 6 जनवरी 2012 को मुज्जफरपुर से वे अपनी मां के सरकारी क्वार्टर मोतिहारी एलआरपी कॉलोनी आये। 

loksabha election banner

यहां अपने भाई से भेंट कर रात्रि करीब 8 बजे वे डेरा से ससुराल जमला जाने के निकल रहे थे। इसी दौरान नंदू पटेल व उसकी पत्नी बिंदू देवी आई और बोली कि पूर्व के विवाद को खत्म कीजिये और आज हमारे घर दावत है। उसमें जरूर चलें। उनके भाई को वे लोग दावत खिलाने के नाम पर जबरन अपने साथ लेकर चले गये। इसके बाद वे भी अपनी ससुराल जमला चले गए। रात्रि में खबर मिली कि उसके भाई की हत्या दोनों पति पत्नि ने मिलकर कर दी है। अनुसंधान में नामजद अभियुक्त बिंदू देवी को पुलिस ने कांड में संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण कांड से वंचित कर दिया। वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक तारीकुल आजम ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। सत्रवाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने 29 सितंबर को नामजद अभियुक्त नंदू पटेल को दोषी करार देते हुए उसके बंधपत्र को खंडित कर कारागार भेज दिया। सोमवार को सजा के बिंदू पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामाख्या नारायण सिंह ने बहस पूरी की। न्यायाधीश ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद अभियुक्त को धारा 302 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.