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जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला पर कोर्ट में परिवाद

यह परिवाद अहियापुर निवासी राजेश चंद्र शर्मा ने दाखिल किया है। आरोप है कि दोनों ने अपने वक्तव्य के माध्यम से देश में विद्रोह फैलाने का प्रयास किया है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 08:53 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 08:53 PM (IST)
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला पर कोर्ट में परिवाद
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला पर कोर्ट में परिवाद
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद अहियापुर थाना के प्रकाश पथ सीतामढ़ी रोड निवासी राजेश चंद्र शर्मा ने दाखिल किया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है।

यह लगाया आरोप

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परिवाद में राजेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि नौ अप्रैल को समाचार पत्रों में उसने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला का वक्तव्य पढ़ा। इसमें भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया में देश विरोधी बयान दिया गया था। जिससे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोनों ने अपने वक्तव्य के माध्यम से देश में विद्रोह फैलाने का प्रयास किया है। 


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