मुजफ्फरपुर में ओवैसी व वारिस पठान के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में एआइएमवाइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद ए ओवैसी व मुंबई के पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Libel against owaisi and waris pathan in CJM Court of muzaffarpur एआइएमआइएम (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President) व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) एवं मुंबई के पूर्व विधायक वारिस पठान (Former MLA Waris Pathan) के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) (सीजेएम) मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद (Libel) दाखिल किया गया है । यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा (Sudhir Kumar Ojha) ने दाखिल किया है। इसमें दोनों के विरुद्ध धार्मिक उन्माद (Religious hysteria) फैलाने वाला बयान देने का आरोप लगाया गया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए चार मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
यह लगा आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया कि 21 फरवरी को कर्नाटक के गुलबर्ग में एक जनसभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व एआइएमवाइ के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। यह बयान देश में धार्मिक उन्माद व समाज में शत्रुता फैलाने वाला है। उस जनसभा में एआइएमवाइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद ए ओवैसी भी मौजूद थे। आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर दिए इस बयान में ए ओवैसी की भी सहमति थी।अधिवक्ता ने कहा है कि विभिन्न समाचार चैनलों पर उनका बयान प्रसारित किया गया।