जानें क्यों नए निर्देश के बावजूद रजिस्ट्री ऑफिस में जमीनों की नहीं हो रही रजिस्ट्री
अगले आदेश तक जमाबंदी की अनिवार्यता स्थगित होने का मामला। कई क्रेता विक्रेता के निराश लौटने का आरोप।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सरकार से निर्देश जारी होने के बाद भी मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में जमीनों की रजिस्ट्री आरंभ नहीं हो रही। जबकि न्यायालय ने अपने नए आदेश में ही जमीनों का निबंधन यथावत जारी करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा- फिलहाल निबंधन के लिए जमाबंदी की आवश्यकता नहीं
निबंधन विभाग, पटना की ओर से महानिरीक्षक ने अगले आदेश तक भूमि निबंधन के लिए जमाबंदी की अनिवार्यता स्थगित कर दी थी। इसके पूर्व 10 अक्टूबर को सरकार द्वारा जमीन निबंधन के लिए पैतृक संपत्ति बंटवारा करने व विक्रेता के नाम से जमीन होने को अनिवार्य कर दिया था। इसके कारण परंपरागत रजिस्ट्री बंद हो गई थी।
दस्तावेज संघ ने दायर की थी जनहित याचिका
सरकार के उक्त निर्देश के खिलाफ दस्तावेज संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उक्त अपील पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्टे लागू कर दिया। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने को दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय देने तक सरकार के 10 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है।
जिला दस्तावेज संघ के महासचिव रंधीर कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देश के बाद सूबे में शनिवार को 20 रजिस्ट्री हुई। लेकिन, जिले में एक भी नहीं हुई। सरकार के निर्देश को यहां तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया है।