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जानिए, निर्माण में अनियमितता करने पर किन कंपनियों को निलंबित कर दिया गया

पथ निर्माण विभाग ने अलेक्ट्रा कंस्ट्रक्शन को किया दो साल के लिए निलंबित। तुर्की से कच्ची-पक्की तक सड़क और नाला निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर कार्रवाई।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 03:07 PM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 03:07 PM (IST)
जानिए, निर्माण में अनियमितता करने पर किन कंपनियों को निलंबित कर दिया गया
जानिए, निर्माण में अनियमितता करने पर किन कंपनियों को निलंबित कर दिया गया

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सड़क और नाला निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर निर्माण कंपनी पर गाज गिरी है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख, प्रबंधन, संधारण कार्य और सुरक्षा उमेश कुमार ने अलेक्ट्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, न्यू कॉलोनी, वार्ड तीन, धर्मपुर समस्तीपुर को दो साल के लिए निलंबित कर दिया है।

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साथ ही निर्माण में मानक के अनुरूप अलकतरा का उपयोग नहीं करने पर इस मद की राशि की वसूली का भी आदेश दिया है। बताया गया है कि अलेक्ट्रा कंस्ट्रक्शन ने पथ निर्माण विभाग प्रमंडल संख्या एक मुजफ्फरपुर के साथ तुर्की से कच्ची-पक्की तक सड़क और नाला निर्माण का एकरारनामा किया था।

निर्माण में अनियमितता को लेकर पथ निर्माण विभाग प्रमंडल संख्या तीन की उडऩदस्ता टीम ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। इस आलोक में निर्माण कंपनी को स्पष्टीकरण जारी किया गया था। कंपनी के जवाब की समीक्षा के बाद छह मार्च 2020 से अगले दो साल के लिए कंपनी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अलकतरा मद की राशि की वसूली का आदेश दिया गया है।

फसल अवशेष का कराए प्रबंधन

फसल अवशेष प्रबंधन पर खास जोर दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त गेहूं की कटाई का है। लिहाजा कृषि निदेशक ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसान फसल अवशेष खेत में न जलाएं। पर्यावरण की रक्षा के मद्देनजर किसानों को फसल अवशेष खेत में नहीं जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कृषि निदेशक के आदेश के आलोक में डीएओ डॉ. केके वर्मा ने जिले के सभी बीएओ, कृषि समन्वयक और सलाहकारों को आदेश का अनुपालन कराने और अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया है।  


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