Bihar Assembly Elections-2020 : जानिए पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार की ईवीएम कैसे होगी अलग
Bihar Assembly Elections-2020 एम-3 मॉडल की ईवीएम एवं वीवीपैट से होगा चुनाव। एमपी यूपी एवं आंध्र प्रदेश से बेल निर्मित ईवीएम एवं वीवीपैट आवंटित।
मधुबनी, जेएनएन। Bihar Assembly Elections-2020 को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव पूर्व तैयारियों में जुट गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम एवं वीवीपैट के नए वर्जन से कराया जाएगा। बेल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) निर्मित एम-3 मॉडल की ईवीएम एवं वीवीपैट से विधानसभा चुनाव कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मिले निर्देश
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश से ईवीएम एवं वीवीपैट आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश से 30 हजार बैलेट यूनिट एवं 30 हजार कंट्रोल यूनिट, उत्तर प्रदेश से 98 हजार बैलेट यूनिट, 63,800 कंट्रोल यूनिट एवं आठ हजार वीवीपैट तथा आंध्र प्रदेश से 94,324 वीवीपैट बिहार को आवंटित किया गया है। उक्त प्रदेशों से ईवीएम एवं वीवीपैट बिहार के विभिन्न जिलों को आवंटित किए जाने की जानकारी सूबे के निर्वाचन विभाग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह जिला पदाधिकारियों को दे दी गई है। सूबे के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम, एसपी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी को वीसी से ईवीएम एवं वीवीपैट के स्थानांतरण तथा एफएलसी कार्य से संबंधित विभिन्न निर्देश दे चुके हैं।
कोविड-19 की परीक्षा में होना होगा पास
ईवीएम-वीवीपैट का स्थानांतरण एवं प्राप्ति ईएमएस पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रुप से करने का निर्देश दिया गया है। स्थानांतरण में प्रयुक्त सभी वाहनों का जीपीएस युक्त होना अनिवार्य किया गया है। जिले की टीम को ईवीएम, वीवीपैट लाने से पहले स्वास्थ्य विभाग की जिलास्तरीय मेडिकल टीम से कोविड-19 से बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्देश दिया गया है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा
आवश्यकतानुसार मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी उक्त प्रदेशों से आवंटित ईवीएम, वीवीपैट लाने हेतु समुचित संख्या में पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में अन्य कर्मियों के दल का गठन कर प्रतिनियुक्त करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट निर्वाचन विभाग ने उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वेयर हाऊस में ईवीएम एवं वीवीपैट प्राप्त किए जाने के क्रम में संबंधित वेयर हाऊस को खोलने एवं बंद करने के समय उपस्थित रहने हेतु आमंत्रित करने का भी निर्देश दिया गया है।