Muzaffarpur Girl Kidnapping Case : दीघरा से अपहृत व्यवसायी पुत्री भेजी गई उत्तर रक्षा गृह, अपहर्ता को जेल
कोर्ट में दिए गए छात्रा का बयान सीलबंद विलंब से आरोपित को कोर्ट में पेश करने पर आइओ से स्पष्टीकरण। अपहृता की बरामदगी के बाद केस के बदले गए आइओ।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सदर थाना क्षेत्र के दीघरा डकैती के दौरान अपहृत व्यवसायी पुत्री की बरामदगी के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने छात्रा को पटना स्थित उत्तर रक्षा गृह भेजने का आदेश दिया। वहीं छात्रा के पिता के अधिवक्ता प्रियरंजन उर्फ अन्नु ने कोर्ट से छात्रा को मुक्त करने का अनुरोध किया। मामले में आरोपित दीपक कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद विलंब से कोर्ट में पेश किए जाने पर सीजेएम ने आइओ रघुवीर ङ्क्षसह से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं कोर्ट में दिए गए छात्रा के 164 के बयान को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में बंद कर रखा गया है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कई थानों की पुलिस वहां पहुंची थी।
बदले गए केस के आइओ
अपहृता की बरामदगी के बाद इस केस के आइओ को बदल दिया गया है। बता दें कि दारोगा राजेश कुमार इस केस के आइओ थे। लेकिन वरीय अधिकारी के आदेश के बाद केस के आइओ को बदल दिया गया। अब इस केस के आइओ दारोगा रघुवीर ङ्क्षसह बनाए गए है। उन्हें इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान छात्रा ने अपने स्वजनों पर ही कई तरह के आरोप लगाए है। लेकिन कोर्ट में दिए गए 164 के बयान के खुलने के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा।
अपहर्ता व अपहृत ने दी कई जानकारी
दिल्ली के वाजिरावाद से बरामद छात्रा और उसके कथित प्रेमी अपहर्ता ने पूछताछ में पुलिस को कई बातों की जानकारी दी। बताया कि वह एक बैट्री फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसे चार सौ रुपये हर दिन मिलते थे। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर उसे वहीं से गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि जिसने उसे वहां कमरा दिलवाया था। पहले उसको पकड़ा गया। फिर उसकी निशानदेही पर लड़का-लड़की को अभिरक्षा में लिया गया।