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जेल में शहाबुद्दीन और मंत्री की मुलाकात की खबर के कारण हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या! Muzaffarpur News

राजदेव रंजन के चचेरे भाई ने कोर्ट में दर्ज कराई गवाही में किया दावा। जेल में बंद आरोपित रोहित की ओर से सत्र-विचारण कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 07:17 AM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 07:17 AM (IST)
जेल में शहाबुद्दीन और मंत्री की मुलाकात की खबर के कारण हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या! Muzaffarpur News
जेल में शहाबुद्दीन और मंत्री की मुलाकात की खबर के कारण हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या! Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व राज्य के तत्कालीन मंत्री अब्दुल गफूर के बीच जेल में मुलाकात की खबर व फोटो प्रकाशित हुई थी। इसको लेकर पूर्व सांसद खासे नाराज थे। यही खबर राजदेव रंजन की हत्या का कारण बनी। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में चचेरे भाई मनोज कुमार ने अपनी गवाही में यह दावा किया। सीबीआइ ने बुधवार को नौवें गवाह के रूप में एडीजे-छह राधेश्याम शुक्ला के विशेष कोर्ट के समक्ष उनकी गवाही कराई। मनोज उनके साथ सिवान में पत्रकार थे। सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार ने अभियोजन साक्ष्य को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा, प्रियरंजन अनु व दिलीप कुमार सिंह ने प्रतिपरीक्षण कराया। अगली सुनवाई को लेकर विशेष कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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रोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 को

जेल में बंद आरोपित रोहित कुमार सोनी के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि सत्र-विचारण कोर्ट के समक्ष उसकी जमानत अर्जी दाखिल की गई है। इससे पहले विशेष सीबीआइ कोर्ट व जिला जज के कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। आरोप गठन के बाद सत्र-विचारण कोर्ट में पहली बार उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी।

लड्डन मियां की कोर्ट में पेशी करने की अर्जी पर सुनवाई आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल की गई। उसके अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि इस मामले के एक आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद हैं। दूसरे आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद है। सत्र-विचारण में गवाही के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूर्व सांसद की कोर्ट में पेशी कराई जाती है। एक साथ दो स्थानों पर रह रहे आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराने की सुविधा नहीं होने के कारण लड्डन मियां की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति नहीं हो पा रही है। अर्जी में सुनवाई के दौरान लड्डन मियां के कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने की प्रार्थना की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।

पत्नी व भाई की हो चुकी है गवाही

विशेष कोर्ट में इससे पहले आठ की गवाही हो चुकी है। इसमें राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन व उसके भाई कालीचरण शामिल हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई शहाबुद्दीन व लड्डन की पेशी

तिहाड़ जेल में बंद सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और भागलपुर जेल में बंद अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिग से विशेष कोर्ट के समक्ष पेशी कराई गई। मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य छह आरोपितों को कोर्ट में लाकर पेशी कराई गई।

यह है मामला

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ पिछले साल 21 अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी/ एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा है।  


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