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Bihar Assembly Elections 2020: दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्देश

Bihar Assembly Elections 2020 आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बीच मतदाता सूची से नाम हटाने और नेपाली नागरिकों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की गयी है।

By Murari KumarEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 08:21 AM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 05:56 PM (IST)
Bihar Assembly Elections 2020: दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्देश
Bihar Assembly Elections 2020: दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्देश

पूर्वी चंपारण, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसकी जानकारी कार्यालय सूत्रों ने दी। बताया कि इंडो-नेपाल बार्डर काफी संवेदनशील है। गलत नाम जुटे नहीं,सही नाम छूटे नहीं,इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। इसको लेकर मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य चल रहा था। इस बीच मतदाता सूची से नाम हटाने और नेपाली नागरिकों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की गयी है।

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कितने हैं मतदाता

सीमावर्ती रक्सौल विधानसभा 10 में कुल दो लाख 68 हजार 949 मतदाताओं की संख्या है। महिला मतदाता दो लाख 24 हजार 512 है। पुरुष एक लाख 44 हजार 430 है। तीसरे लिंग सात मतदाता हैं।

कुल बूथ संख्या

रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में कुल बूथ संख्या390है। पूर्व में289 था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 101 मतदान केंद्र नये बनाये गए हैं। जिसमे शहरी क्षेत्र में 31 मतदान केंद्र है। एक मतदान केंद्र पर एक हजार से अधिक मतदाता नही होंगे। शारीरिक दूरी का पालन मतदान केंद्रों पर रखने की व्यवस्था होगी।

बोले अधिकारी

निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार  सिंह ने बताया कि कैम्प लगाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य चल रहा है। प्राथमिकता के तौर पर महिलाओं का नाम जोड़ना है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।यहां रहने वाले लोगों का नाम नहीं छूटे और बाहर रहने वाले लोगों का नाम नहीं जुटे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। बार्डर क्षेत्र में नेपाल में शादी विवाह भी बहुत लोगों का हुआ है। नेपाल से आने वाली बहुओं का नाम तत्काल जोड़ना है। ताकि अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। केवल  इतना  ख्याल रखना है कि एक मतदाता दो देश का नगरिक या मतदाता नहीं बने। 


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