निजी अस्पतालोंं एवं नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य, आदेश जारी
Madhubani News स्वास्थ्य विभाग के एडवाइजरी के आलोक में सिविल सर्जन ने जारी किया आदेशआदेश का अनुपालन नहीं करने पर की जाएगी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरा लग जाने से मारपीट की घटना की जांच में फुटेज से होगी सहुलियत।
By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 02:25 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 02:25 PM (IST)
मधुबनी, जासं । जिले अंतर्गत संचालित सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन ने आदेश जारी कर दिया है। सिविल सर्जन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरा हर हाल में लगाना सुनिश्चित करें लें। सिविल सर्जन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों को यह भी आदेश दिया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर सूचित करना भी सुनिश्चित करेंगे।
सिविल सर्जन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों को चेताया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि जांच के क्रम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते 15 दिसंबर 2020 को जारी एडवाइजरी (परामर्श) के आलोक में सिविल सर्जन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों को एक सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरा हर हाल में लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में आए दिन मरीजों एवं उनके स्वजनों की सुरक्षा से संबंधित लापरवाही का मामला प्रकाश में आता रहता है। कई बार मरीज के स्वजनों एवं अस्पताल के कर्मियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है।
यह विवाद मारपीट तक में तब्दील हो जाता है। लेकिन, कई निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे रहने के कारण मारपीट की घटना की जांच में जांच एजेंसियों को कठिनाईयां होती है और घटना से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।इसी के मद्देनजर मरीजों, मरीजों के स्वजनों एवं आम नागरिकों को निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान सुरक्षा एवं अस्पताल के क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रुप से लगाने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बीते 15 दिसंबर को एडवाइजरी जारी किया है। इसी एडवाइजरी के आलोक में सिविल सर्जन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों को एक सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरा हर हाल में लगाने का आदेश दिया है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें