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मधुबनी में भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रोंं में संपुष्टि की कार्रवाई 30 तक पूर्ण करने का निर्देेेेेश

भूदान भूमि वितरण जांच आयोग ने संपुष्टि की कार्रवाई पूर्ण करने संबंधी रिपोर्ट किया तलब। बेनीपट्टी अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-306 है जिसका कुल रकवा 83.79 एकड़ है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि 30 तक क्‍या काम हुआ ?

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 11:24 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 11:24 AM (IST)
मधुबनी में भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रोंं में संपुष्टि की कार्रवाई 30 तक पूर्ण करने का निर्देेेेेश
संपुष्टि की कार्रवाई 30 नवंबर तक पूर्ण करते हुए आयोग कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।

मधुबनी, जेएनएन। भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रों को संपुष्ट किए जाने को लेकर भूदान भूमि वितरण जांच आयोग काफी गंभीर है। भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रों में संपुष्टि की कार्रवाई 30 नवंबर तक पूर्ण करने की तिथि भूदान भूमि वितरण जांच आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। उक्त संपुष्टि कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण कर आयोग कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिले के सदर अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-298 है, जिसका कुल रकवा 56.12 एकड़ है। जबकि बेनीपट्टी अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-306 है, जिसका कुल रकवा 83.79 एकड़ है।

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वहीं जयनगर अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-217 है, जिसका कुल रकवा 94.76 एकड़ है। जबकि झंझारपुर अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-345 है, जिसका कुल रकवा 230.04 एकड़ है। वहीं फुलपरास अनुमंडल में संपुष्टि के लिए दान पत्रों की संख्या-1,044 है, जिसका कुल रकवा 550.06 एकड़ है। भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के सदस्य विनोद कुमार झा ने इस संबंध में समाहर्ता को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि मधुबनी जिले के सभी पांचों अनुमंडलों में भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रों में संपुष्टि की कार्रवाई किए जाने का आदेश भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

मधुबनी जिले के सभी अनुमंडलों में संपुष्टि के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को उपलब्ध कराए गए दान पत्रों एवं रकवा की संख्या का भी उल्लेख इस पत्र में किया गया है। गौरतलब है कि भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रों को संपुष्ट किए जाने से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रुप से की जा रही है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा बीते 22 जनवरी को आदेश भी पारित किया जा चुका है। इसी के मद्देनजर भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के सदस्य विनोद कुमार झा ने समाहर्ता को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि अपने जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूदान भूमि से संबंधित दानपत्रों में संपुष्टि की कार्रवाई 30 नवंबर तक पूर्ण करते हुए आयोग कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। 


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