Corovavirus: COVID-19 : यदि आप भी खैनी खाने का शौक रखते हैं तो प्रशासन के इस आदेश को जरूर जान लें
Corovavirus COVID-19 तंबाकू का सेवन कर यहां-वहां थूकने पर छह महीने की होगी जेल। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई का दिया आदेश।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। तंबाकू का सेवन कर यंत्र-तत्र थूकने से संक्रमण से कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलने की प्रबल संभावना होती है। इसके मद्देनजर अब इसका सेवन कर अगर सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो दो सौ रुपये जुर्माना या छह महीना तक जेल में रहना पड़ सकता है।
सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में से एक है। यंत्र-तत्र थूकने से कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्षमा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही गंदगी फैलाने से वातावरण दूषित होता है।
पकड़े जाने पर दो सौ रुपये जुर्माना
पत्र में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित की है। इसके मद्देनजर भारत व राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम व बचाव के लिए ये निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो छह महीने की जेल अथवा दो सौ रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
टीम के साथ अभियान चलाया जाएगा
इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। इसलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। डीएम ने कहा कि सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जगहों पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने को कहा गया है। आदेश की प्रतिलिपि एसएसपी, डीडीसी, डीएसपी, सभी थानाध्यक्षों व बीडीओ समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को भेजते हुए कार्रवाई के लिए कहा गया है।