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दहेज में बाइक नहीं मिली तो उसने पत्नी की गला दबा दी, जानें क्या मिली सजा Muzaffarpur News

लगभग डेढ़ साल पहले औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर गांव में हुई थी घटना। सत्र-विचारण के बाद एडीजे-10 के कोर्ट ने सुनाई सजा।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 08:55 AM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 08:55 AM (IST)
दहेज में बाइक नहीं मिली तो उसने पत्नी की गला दबा दी, जानें क्या मिली सजा Muzaffarpur News
दहेज में बाइक नहीं मिली तो उसने पत्नी की गला दबा दी, जानें क्या मिली सजा Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। दहेज को लेकर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पति विष्णु दास को दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। वह औराई थाना के खेतलपुर गांव का रहने वाला है। मामले के सत्र- विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 दीपक कुमार ने उसे यह सजा सुनाई। मृतका की बच्ची के भरण-पोषण के लिए बिहार पीडि़त प्रतिकर अधिनियम के तहत अनुग्रह राशि देने के लिए कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार से अनुशंसा की है। घटना से समय उसकी पुत्री लगभग छह-सात माह की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र झा ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। इसमें अधिवक्ता आजाद नित्यानंद ने उनका सहयोग किया।

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यह है मामला

घटना 22 अप्रैल 2018 को औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर गांव की है। इस संबंध में सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के गाढ़ा गांव के राजेंद्र दास ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी पुत्री गीता देवी की शादी खेतलपुर गांव के विष्णु दास के साथ हुई थी। ससुराल वाले उससे दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। 22 अप्रैल को उसके दामाद ने मोबाइल पर कॉल कर बताया कि गीता की तबीयत ज्यादा खराब है।

जब वे अपनी पत्नी व बेटा के साथ खेतलपुर पहुंचे तो घर में चौकी पर गीता की लाश पड़ी थी। उसके गला पर गहरा निशान था। ससुराल वाले घर से फरार थे। उसने गीता के पति विष्णु दास, ससुर बजरंगी दास, सास, गोतनी लीला देवी व जेठ विशुनदेव दास को नामजद आरोपित बनाया था। पुलिस ने विष्णु दास के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।  


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