Indian Railway : यदि चलती ट्रेन में आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो विशेष परेशान नहीं होना होगा, होने जा रही यह व्यवस्था
Indian Railway आज से चलती ट्रेन में ही प्राथमिकी दर्ज होगी। एस्कॉट पार्टी के पास होगी प्राथमिकी दर्ज करने की बुकलेट। फार्म बुकलेट के रूप में जीआरपी को उपलब्ध करा दिया गया है।
समस्तीपुर, जेएनएन। रेल से सफर के दौरान किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक जनवरी से चलती ट्रेन में ही प्राथमिकी दर्ज होगी। यात्री हर तरह की शिकायत राजकीय रेल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1512 पर दर्ज करा सकते हैं। जीआरपी डीएसपी स्मिता सुमन ने बताया कि चलती ट्रेन में एस्कॉट पार्टी प्राथमिकी दर्ज करेगी। प्राथमिकी दर्ज कराने का फार्म बुकलेट के रूप में जीआरपी को उपलब्ध करा दिया गया है।
गौरतलब है कि पहले छोटी-छोटी चोरी की घटनाएं रेल पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थी। यात्रियों को प्राथमिकी दर्ज कराने के चक्कर में ट्रेनों को छोडऩा पड़ जाता था।
तीन रंगों का होगा फॉर्म
एफआइआर दर्ज कराने वाला विशेष फॉर्म तीन रंगों में है। इसमें एक यात्री को मिलेगा। एस्कॉट पार्टी अगले स्टेशन पर दूसरे रंग का फॉर्म भरकर जीआरपी को उपलब्ध कराएगी। अगर दूसरे थाना क्षेत्र का मामला हुआ तो जीआरपी तीसरे रंग का फॉर्म भरकर केस ट्रांसफर कर देगी। ऐसी स्थिति में दोनों थानों में केस की फाइल खुलेगी। ऐसी व्यवस्था केस को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए होगी।
जीआरपी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि चलती ट्रेन में प्राथमिकी दर्ज होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही कार्रवाई भी तेजी से होगी। रेल सुरक्षा हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज कराने पर जिस रेल क्षेत्र में घटना होगी, उसी मंडल में कॉल अटेंड करने की व्यवस्था की गई है।