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रसोई गैस सिलेंडर में ठगी, डिलीवरी के नाम पर ग्राहकों को लगा रहे चूना Muzaffarpur News

गोदाम से रसोई गैस सिलेंडर लेने पर 22 रुपये कम लेने का प्रावधान है लेकिन गैस एजेंसी ग्राहकों को चूना लगा रहीं हैं।

By Edited By: Published: Sat, 22 Feb 2020 01:11 AM (IST)Updated: Sat, 22 Feb 2020 01:11 AM (IST)
रसोई गैस सिलेंडर में ठगी, डिलीवरी के नाम पर ग्राहकों को लगा रहे चूना Muzaffarpur News
रसोई गैस सिलेंडर में ठगी, डिलीवरी के नाम पर ग्राहकों को लगा रहे चूना Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन।  गोदाम से रसोई गैस सिलेंडर लेने पर 22 रुपये कम लेने का प्रावधान है, लेकिन गैस एजेंसी के संचालक व कर्मी ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। उपभोक्ताओं से वे प्रतिदिन ठगी कर रहें। बता दें कि सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाने की सुविधा गैस एजेंसिया उन ग्राहकों को दे रही हैं, जो यह सुविधा चाहते हैं, लेकिन उन ग्राहकों को जो होम डिलवरी नहीं चाहते हैं और वे खुद रिफिलिंग कराने गोदाम पर जाते हैं, उनसे भी पूरी राशि वसूल की जा रही है।

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 नियमानुसार ऐसे ग्राहकों को होम डिलीवरी का चार्ज वापस कर देना है। बता दें कि डिलेवरी चार्ज सिलेंडर के दाम में ही शामिल होता है। शहर के एक एजेंसी संचालक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 15 किलोमीटर की दूरी तक होम डिलीवरी करनी है। होम डिलीवरी कर प्रति सिलेंडर 964 रुपये लेना है। इसमें ट्रांसपोर्टिग के अनुसार एक या दो रुपये कम या अधिक हो सकता है।

यह है नियम

रीफिलिंग के लिए बुकिंग कराने के बाद गैस एजेंसी की जि़म्मेदारी होती है कि वह घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाकर दे। शहरी क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी का नियम है।

कहते हैं उपभोक्ता

दामूचक निवासी उपभोक्ता अरुण कुमार ने बताया कि होम डिलीवरी के बाद वेंडर द्वारा उनसे 980 रुपये लिया जाता है। केदारनाथ रोड के प्रभात कुमार ने बताया कि 1010 रुपये प्रति सिलेंडर के दर से होम डिलीवरी कर दिया जाता है। कच्ची-पक्की के आभूषण व्यवसायी प्रकाश कुमार ने बताया कि गोदाम से सिलेंडर लेने पर उन्हें 990 रुपये देना पड़ता है। मिठनपुरा पानी टंकी के शंकर दास का कहना है कि उन्हें 980 रुपये प्रति सिलेंडर देना पड़ता है। मिठनपुरा की संगीता देवी का कहना है कि घर पर सिलेंडर डिलीवरी करने के बाद वेंडर द्वारा उनसे 1000 रुपये लिए जाते हैं।

 इस बारे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूद आलम ने कहा कि नियम के तहत सभी गैस एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं के यहां गैस की आपूर्ति करनी है। ज्यादा रकम लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।  


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