समीर हत्याकांड : जेल में बंद ओमकार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
समीर हत्याकांड का पहला आरोपित जिसे मिली जमानत। सात आरोपित भेजे गए थे जेल सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित कुमार रणंजय ओमकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले का वह पहला आरोपित है जिसे जमानत मिली है। जिला जज के कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील अर्जी दाखिल की गई थी।
इस मामले में सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। सभी आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र को संज्ञान में लेने के बाद सीजेएम ने मामले को एसीजेएम राजीवरंजन सिंह के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। फिलहाल इस कोर्ट में दौरा सुपुर्दगी को लेकर मामले की सुनवाई चल रही है। इसके लिए 17 मई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर है।
यह है मामला
पिछले 23 सितंबर को चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया था। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष सुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने गोविंद चौधरी, सुजीत कुमार, सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्र, मृत्युजंय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार को आरोपित किया था। बैंक रोड की जमीन के नाम पर एक करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार सुशील छापडिय़ा की स्वीकारोक्ति बयान में आरोपितों का नाम सामने आया था। घटना के पीछे कल्याणी मछली मंडी की जमीन का विवाद बताया गया था।
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