समीर कुमार हत्याकांड : आरोपितों के विरुद्ध दौरा सुपुर्दगी की प्रकिया पर होगी सुनवाई
एसीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में चल रही सुनवाई। सात आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र फिलहाल सभी जेल में बंद।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले में आरोपितों के विरुद्ध दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पर सोमवार को सुनवाई होगी। यह सुनवाई एसीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में होगी। सुनवाई पूरी होने के बाद मामले को सत्र-विचारण के लिए जिला जज के कोर्ट में भेजा जाएगा। इससे पहले इस मामले में पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीजेएम ने इस आरोप पत्र को संज्ञान में लेने के बाद दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया की सुनवाई के लिए एसीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
ओमकार की जमानत अर्जी पर हो रही थी सुनवाई
इस मामले के आरोपित कुमार रणंजय ओमकार की जमानत अर्जी पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई को लेकर मामले की संचिका उसी कोर्ट में थी। इससे पिछली तारीख को दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज के कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया।
इन आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दाखिल हुआ था आरोप पत्र
पुलिस ने दो बार में सात आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें श्यामनंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापडिय़ा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल है। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में कार से जा रहे पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो.सुजाउद्दीन ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान में सात आरोपितों की संलिप्तता सामने बताई गई।