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Sameer Kumar massacre: तीन आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी पर अब चार अप्रैल को सुनवाई

Sameer Kumar massacre समीर कुमार हत्याकांड में दो आरोपितों की अर्जी के विरोध में लोक अभियोजक ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इसलिए सुनवाई की तारीख बढ़ी।

By Murari KumarEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 09:21 PM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 09:21 PM (IST)
Sameer Kumar massacre: तीन आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी पर अब चार अप्रैल को सुनवाई
Sameer Kumar massacre: तीन आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी पर अब चार अप्रैल को सुनवाई

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के तीन आरोपितों नवीन कुमार, सुजीत कुमार व श्यामनंदन मिश्र की आरोप मुक्ति की अर्जी पर अब चार अप्रैल को सुनवाई होगी। दो आरोपितों की अर्जी के विरोध में लोक अभियोजक ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इसलिए जिला जज के कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह  की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।  

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आरोपित श्यामनंदन की आरोप मुक्त करने की अर्जी का पीपी ने दाखिल किया था जवाब

समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित श्यामनंदन मिश्रा की आरोप मुक्त करने की अर्जी के विरुद्ध लोक अभियोजक पीपी प्रमोद कुमार शाही ने गत 2 मार्च को जवाब दाखिल किया था। यह जवाब जिला जज के कोर्ट में दाखिल किया गया था।

पीपी का जवाब, आरोप तय किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य

आरोप मुक्त करने की अर्जी का पीपी ने विरोध किया था। अपने जवाब में उन्होंने कहा था कि केस डायरी के कई पारा में श्यामनंदन मिश्रा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर आरोप तय किया जा सकता है।

यह है मामला

23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 


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