Sameer massacre: दो मार्च को होगी तीन आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी पर सुनवाई Muzaffaprur News
पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के तीन आरोपितों के आरोप मुक्ति की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में रोहित की पेशी नहीं होने गवाही टली।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के तीन आरोपितों के आरोप मुक्ति की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। आरोपितों में नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार शामिल हैं। तीनों की अर्जी की सुनवाई जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में चल रही है। अब दो मार्च को इस पर सुनवाई होगी। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
यह है मामला
23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में रोहित की पेशी नहीं होने गवाही टली
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित जेल में बंद रोहित कुमार सोनी के विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में पेश नहीं होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। हालांकि सीबीआइ ने कोर्ट में 15 वें गवाह को पेश किया था। अब शुक्रवार को गवाह का बयान दर्ज कराया जाएगा।
तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन व भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी हुई। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद रिशु जायसवाल, विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता व राजेश कुमार की सदेह पेशी हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा ने कोर्ट में पैरवी की। रोहित कुमार सोनी की तबीयत खराब होने की बात बताई गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। 13 मई 2016 को सिवान के स्टेशन रोड में अपराधियों ने गोली मारकर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी थी।