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पूर्व मेयर समीर हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी पर सुनवाई 15 अप्रैल को

जिला जज कोर्ट में कुमार रणंजय ओमकार की जमानत अर्जी लंबित होने के कारण टली सुनवाई। सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने दाखिल कर रखा आरोपपत्र।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 10:37 PM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 10:37 PM (IST)
पूर्व मेयर समीर हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी पर सुनवाई 15 अप्रैल को
पूर्व मेयर समीर हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी पर सुनवाई 15 अप्रैल को

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में मामले का दौरा सुपुर्दगी की कानूनी प्रक्रिया पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह सुनवाई एसीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में होगी। इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र-विचारण के लिए जिला जज के कोर्ट में मामले को भेजा जाएगा। इस मामले के एक आरोपित जेल में बंद कुमार रणंजय ओमकार ने जिला जज के कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी है।

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 इस अर्जी पर तीन अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे इस मामले की संचिका जिला जज के कोर्ट में है। इसलिए दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पर सुनवाई व आरोपितों की पेशी नहीं हो सकी। जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।

सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र

मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने सात आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपितों में श्यामनंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापडिय़ा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, कुमार रणंजय ओमकार व नवीन कुमार शामिल है। सीजेएम कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। इसके बाद मामले की दौरा सुपुर्दगी की प्रकिया की सुनवाई के लिए एसीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में भेजा। सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।  


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