पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई टली Muzaffarpur News
हत्याकांड पर अगली सुनवाई की तिथि 29 अगस्त निर्धारित। पीपी केदार नाथ सिंह ने समय की मांग की।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांंड में आरोपित सुशील छापरिया की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति आवेदन पर जवाब दाखिल नहीं होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह की अदालत में आरोप गठन केबिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29अगस्त को मुकर्रर की है।
जेल से आरोपितों की पेशी
इस मामले के आरोपित सुशील छापरिया के आरोप मुक्ति के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए पीपी केदार नाथ सिंह ने समय की मांग की। इसपर न्यायालय ने पीपी को समय देते हुए अगली तिथि निर्धारित की। इस मामले में जेल मे बंद नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार को पुलिस अभिरक्षा में खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से पेशी केलिए लाया गया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम खराब रहने से बेऊर जेल में बंद आरोपित गोविंद कुमार की पेशी नहीं हो सकी।
नवीन व सुजीत को जमानत
इस मामले में जेल में बंद आरोपित सुजीत एवं नवीन कुमार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह की अदालत में बंध पत्र दाखिल किया गया। इसे जिला जज ने स्वीकृत करते हुए दोनों आरोपितों को छोडऩे संबंधी आदेश देर शाम केंद्रीय कारा अधीक्षक को भेजा। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में जेल मे बंद सुजीत व नवीन कुमार को उच्च न्यायालय से 30 जुलाई को जमानत मिली थी।
यह है मामला
23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके चालक की हत्या नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड में एके 47 से कर दी गई थी। वे अखाड़ाघाट स्थित अपने होटल से बांध रोड होकर मिठनपुरा स्थित आवास लौट रहे थे।
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