सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार युवकों को 20-20 साल कारावास की सजा, देना होगा जुर्माना
जिले के कटरा में चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया था वीडियो क्लीप। चारों को 15-15 हजार जुर्माना भी देना होगा। तीन पंचों को भी छह-छह माह कारावास की सजा।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले के कटरा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने चार दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। चारों को 15-15 हजार जुर्माना भी देना होगा। तीन पंचों को छह-छह माह की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में अनीष कुमार, रोशन कुमार, गगन कुमार व सचिन कुमार शामिल है। ये सभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।
पंचों में सौरभ, रवि शेखर व वीर विक्रम शामिल है। ये तीनों जमानत पर हैं। मामले के सत्र विचारण के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने 11 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से छह गवाहों की विशेष कोर्ट में गवाही कराई गई।
यह है मामला
घटना 28 सितंबर 2017 की रात की है। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दशहरा मेला से एक किशोरी अपनी भाभी के गांव आ रही थी। उसके पीछे चार लड़के लग गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद चारों ने उसे पकड़ लिया। किसी तरह वह उसके चंगुल से निकल कर पास ही एक मार्शल गाड़ी वाले के दरवाजे पर पहुंची। चारों वहां भी पहुंच गया और उसे घर पहुंचाने की बात करने लगा। उसने मार्शल गाड़ी के बुजुर्ग चालक के साथ जाने की इच्छा जताई। इस पर गाड़ी चालक उसकी भाभी को बुलाने चला गया।
मौका पाकर चारों उसे उठा कर गांव से बाहर ले गया। उसमें से दो ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दो युवकों ने मोबाइल से इसका वीडियो तैयार किया। किसी तरह वह अपनी भाभी के घर आई। दो दिनों तक वह भय से कुछ नहीं बोली। 30 सितंबर को उसने भाभी व उसकी मां को सारी बात बताई। उस रात में उसकी भाभी की मां उसे मेला में ले गई और वहां कई लोगों को इसकी जानकारी दी।
संदेह के आधार पर चार युवकों को पकड़ा गया। जिसे किशोरी ने पहचान लिया। इसके बाद अगले दिन पंचायती बैठी जिसमें उपरोक्त तीनों पंचों ने किशोरी के परिवार को उजाड़ देने की बात कही। साथ ही इस मामले में प्राथमिकी नहीं करने की भी धमकी दी थी।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप