मिथिलांचल में चल रहा लगन का मौसम, मधुबनी में लॉकडाउन के बीच चार हजार जोड़ों ने लिए सात फेरे
Madhubani Lockdown news मधुबनी जिले में लॉकडाउन में चार हजार से भी अधिक जोड़े सात परिणय सूत्र में बंधे। हालांकि शादी-विवाह समारोह में लॉकडाउन के प्रतिबंध का असर भी देखने को मिला। कहीं सादगी तो कहीं धूमधाम से आयोजित किए गए शादी समारोह।
मधुबनी, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने सूबे भर में लॉकडाउन लागू कर रखा है। लोगों की दिनचर्या बदल चुकी है, लेकिन लॉकडाउन का कोई खास असर शादी-विवाह पर नहीं पड़ा। लॉकडाउन में भी शहनाई की कर्णप्रिय आवाज से वातावरण मांगलिक बना रहा। लॉकडाउन में भी नए जोड़े सात फेरे लेकर दांपत्य जीवन की शुरूआत करते रहे। लॉकडाउन अवधि में अब तक जिले भर में चार हजार से भी अधिक जोड़े सात फेरे ले चुके हैं। अधिकांश शादी समारोह अपेक्षाकृत सादगी के बीच ही आयोजित किए गए, लेकिन, इस बात का भी ख्याल रखा गया कि शादी का जश्न फीका ना रहे। अधिकांश शादी समारोह में न तो डीजे बजा और न ही बारात जुलूस निकला। फिर भी शादी का जश्न कम नहीं हुआ। शादी समारोह में आतिशबाजी की जाती रही। मांगलिक गीतों से वातावरण मधुर बना रहा। हालांकि, शादी-विवाह समारोह में लॉकडाउन के प्रतिबंध का असर भी देखने को मिला।
जिले के हर थाने में मिली शादी की सूचना
लॉकडाउन अवधि में शादी-विवाह समारोह आयोजित करने के लिए स्थानीय थाना को आवेदन देना अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में शादी-विवाह समारोह संबंधी आवेदन जिले के हर थाने को प्राप्त हुए हैं। अंधराठाढ़ी थाना को 17, रहिका थाना को 75, राजनगर थाना को दो सौ, पंडौल थाना को 147, सकरी थाना को 61, हरलाखी थाना को 21, खिरहर थाना को एक सौ, बेनीपट्टी थाना को 271, अरेड़ थाना को 80, घोघरडीहा थाना को 135, फुलपरास थाना को 142, लदनियां थाना को 190, बाबूबरही थाना को दो सौ, झंझारपुर थाना को 25, झंझारपुर आरएस ओपी को 87, लखनौर थाना को 40, भैरवस्थान थाना को 135, मधवापुर थाना को 16, साहरघाट थाना को 18, जयनगर थाना को 106, देवधा थाना को 16, खजौली थाना को 79, बिस्फी थाना को 107, लौकही थाना को 25, अंधरामठ थाना को 35 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा भी जिले के अन्य थाना एवं ओपी को भी शादी-समारोह आयोजित करने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए।
शादी में मात्र 20 लोगों के शामिल होने की छूट :
गौरतलब है कि लॉकडाउन पार्ट-वन बीते पांच मई से 15 मई तक लागू रहा। जबकि 16 से 25 मई तक लॉकडाउन पार्ट-2 लागू रहा। अब 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन पार्ट-3 प्रभावी है। हालांकि, लॉकडाउन में शादी-विवाह पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया था, लेकिन समारोह में लोगों की भागीदारी को सीमित कर दिया गया था। लॉकडाउन पार्ट-वन में शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही छूट दी गई थी। डीजे बजाने एवं बरात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। शादी-विवाह समारोह आयोजित करने के कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय थाना को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया गया था। लॉकडाउन पार्ट-2 की अवधि में शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों की ही भागीदारी की छूट दी गई। लॉकडाउन पार्ट-3 में भी शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की ही छूट है। डीजे बजाने एवं बरात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी है। शादी-विवाह समारोह के आयोजन के कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय थाना को सूचना देना अनिवार्य बना हुआ है। यह अनिवार्यता लॉकडाउन पार्ट-3 में भी लागू है।