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तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल का कारावास Muzaffarpur News

दो साल पहले कुढऩी थाना क्षेत्र में घटी थी घटना। बच्ची की मां के बयान पर कुढऩी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sun, 08 Dec 2019 07:57 AM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 07:57 AM (IST)
तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल का कारावास Muzaffarpur News
तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल का कारावास Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कुढऩी थाना क्षेत्र में दो साल पहले तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के दोषी सुरेंद्र सिंंह को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के सत्र विचारण के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया।

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यह है मामला

 घटना चार सितंबर 2017 की है। बच्ची की मां के बयान पर कुढऩी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें उसने कहा था कि उसकी तीन वर्ष की बच्ची घूमते हुए बगलगीर सुरेंद्र सिंह के घर में चली गई थी। वह उसके घर के पीछे से गुजरी तो बच्ची को दुलार-प्यार कर रहा था। जब वह लौटी तो देखी कि सुरेंद्र बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है। वह उसे हटाने का प्रयास की लेकिन वह हट नहीं रहा था। तब झाड़ू से पिटाई कर उसे हटाया। उसके हल्ला मचाने पर आसपास के लोग जुटे तो वह भाग निकला। जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 28 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया।  


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