छात्र अंकुर प्रजापति अपहरण मामले में पांच दोषी, पांच दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा Muzaffarpur News
दो साल पहले विद्यालय जाने के समय किया गया था अपहरण। अपहर्ताओं ने अंकुर को मुक्त करने के लिए मांगी थी सात लाख की फिरौती। 22 घंटे बाद समस्तीपुर से हुआ था बरामद।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। दो साल पहले बोचहां के गोपालपुर गोपाल गांव के स्कूली छात्र अंकुर प्रजापति अपहरण मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। इसमें बोचहां थाना के रोशी गांव के सुनील कुमार, दरभंगा जिला के बनौली गांव के गणेश चौधरी, गायघाट थाना के चोरनिया निवासी रवि चौधरी, गोपालपुर गोपाल गांव के संजय कुमार व राजीव कुमार शामिल हैं।
मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) एसके पांडेय ने सभी को दोषी करार दिया। इसमें राजीव जेल में बंद है। सभी को पांच दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।
सात लाख फिरौती को लेकर किया था अपहरण
घटना 24 अप्रैल 2017 की है। बोचहां थाना क्षेत्र के गोपालपुर गोपाल गांव के शत्रुघ्न कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि उसका 15 वर्षीय पुत्र ओक अंकुर प्रजापति शहर के अखाड़ाघाट रोड स्थित एक निजी विद्यालय का छात्र है। सुबह में विद्यालय के लिए निकला लेकिन दोपहर एक बजे तक लौट कर घर नहीं आया। अंकुर की खोजबीन की ही जा रही थी कि उसकी मां के मोबाइल पर किसी अज्ञात का कॉल आया।
इसमें अंकुर का अपहरण किए जाने की बात कही गई। उसे मुक्त करने के लिए सात लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। 20 घंटे के अंदर फिरौती की राशि निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचाने पर हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने 22 घंटे के अंदर समस्तीपुर से अंकुर को बरामद किया था। इस दौरान आरोपितों की गिरफ्तारी की गई थी।