Madhubani: गबन मामले में नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी सहित तीन पर प्राथमिकी
Madhubani News आरोपितों में नगर परिषद के प्रधान सहायक शंकर कुमार झा एवं कार्यपालक सहायक पवन कुमार भी शामिल।मामला डीपीआर सूची से बाहर के 1365 लोगों को पीएम आवास योजना-शहरी के तहत लाभान्वित करने का।पीएम आवास योजना-शहरी के तहत 10.40 करोड़ गैर सूची लाभूकों को भुगतान करने का है आरोप।
By Murari KumarEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 03:20 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 03:20 PM (IST)
मधुबनी, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में कथित अनियमितता बरतने के आरोप में नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा, तत्कालीन प्रधान सहायक सह लेखापाल शंकर कुमार झा (वर्तमान में निलंबित) एवं तत्कालीन कार्यपालक सहायक पवन कुमार के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त प्राथमिकी नगर परिषद के नगर प्रबंधक सह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के नोडल पदाधिकारी नीरज कुमार झा ने दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि तीन सदस्यीय जांच दल के संयुक्त जांच रिपोर्ट, जिला पदाधिकारी से लेकर उप विकास आयुक्त एवं नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के आलोक में उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
1,365 लोगों को गलत तरीके से दिया गया योजना का लाभ :
प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा, तत्कालीन प्रधान सहायक सह लेखापाल शंकर कुमार झा एवं तत्कालीन कार्यपालक सहायक पवन कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन में डीपीआर सूची से हटकर 1,365 लाभुकों को अनियमित तरीके से लाभ देते हुए 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार वितरित कर दिया। इस संबंध में सदर डीसीएलआर, सदर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं वाणिज्य कर उपायुक्त, मधुबनी से प्राप्त संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह अनियमितता सामने आई है।
वर्ष 2016-17 से 31 मार्च 2019 के बीच अनियमितता बरतने का आरोप :
प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के संचालन के लिए पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा अधिकृत थे। वर्ष 2016-17 से 31 मार्च 2019 तक तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान सहायक एवं कार्यपालक सहायक ने मिलकर सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए अनियमित तरीके से अपने निजी लाभ के लिए डीपीआर सूची से हटकर 1,365 गैर सूची लाभुकों को अनियमित तरीके से बिना विभाग के स्वीकृति के राशि का भूगतान किया है।
डीडीसी ने प्राथमिकी एवं नीलाम पत्र वाद दायर करने का दिया था निर्देश :
तीन सदस्यीय जांच दल के संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी ने उक्त अनियमितता में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त ने नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा, प्रधान सहायक सह लेखापाल शंकर कुमार झा एवं कार्यपालक सहायक पवन कुमार के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूलनीय राशि के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी को दिया था। डीडीसी के इस निर्देश के अनुपालन में उक्त तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद के नगर प्रबंधक सह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के नोडल पदाधिकारी नीरज कुमार झा को दिया। नगर प्रबंधक ने उक्त तीनों के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी ने आरोप को किया खारिज :
नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में गबन का कोई मामला नहीं बनता है। राशि सीधे लाभुकों के खातों में गई है। एक साजिश के तहत इस मामले में उन्हें उलझाने की कोशिश हुई है। कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का फैसला उन्हें मान्य होगा।
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