दरभंगा: हायाघाट विधायक के पुत्र व भतीजा सहित 11 के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज
Darbhanga news पीड़ित पक्ष ने लगाया सोने की चेन छीनने का भी आरोप मामला भूमि विवाद से जुड़ा दरभंगा जिले में एक विधायक के मौसेरे भाई पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी और थानेदार को आवेदन दिया।
दरभंगा, जासं। हायाघाट विधायक रामचंद्र साह के पुत्र व भतीजा सहित 11 लोगों पर एपीएम थाने में मारपीट व गाली देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बसहा मिर्जापुर निवासी विकास कुमार राम ने सभी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी पुश्तैनी भूमि है। जिसे गांव के विधायक के मौसेरे भाई जीवछ साह ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर अंचलाधिकारी और थानेदार को आवेदन दिया।
कई बार जीवछ साह को नोटिस के माध्यम से थाना पर बुलाया गया। लेकिन, वे न तो उपस्थित हुए और न ही कोई कागजात दिखाने को तैयार हुए। इसके बाद सीओ ने 23 दिसंबर 2021 को भूमि का सीमांकन कराने के बाद थानाध्यक्ष को भूमि को खाली कराने को कहा। इस आदेश के तहत थानाध्यक्ष 22 जनवरी को गांव पहुंचे। लेकिन, जीवछ साह विरोध करने लगे। इसके बाद थानेदार ने दोनों पक्षों को थाना पर बुलाया। वहां जाने के बाद थानाध्यक्ष ने कहा कि विधायक जी 26 जनवरी को आएंगे।
उस दिन थाने पर आने को कहा। लेकिन बाहर निकलने के साथ विधायक की गाड़ी से उनके पुत्र उमानंद, भतीजा चंदन, संतोष, अमर, जीवछ साह, विनोद साह, योगेंद्र साह, गोविंद साह, गोपाल, आलोक, अमित एवं लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जाति सूचक गाली देते हुए सभी ने उनके साथ मारपीट की और जीवछ साह ने गले से सोने का चेन छीन लिया।
इधर, जीवछ साह की पत्नी रिंकू देवी ने विकास कुमार राम सहित भाई उमेश राम, पिता सुरेश राम एवं अन्य पर मारपीट करने और दुकान में 65 हजार रुपये लूट लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर, थानाध्यक्ष डीएन राम ने बताया कि दोनों तरफ से प्रथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। मामले में विधायक ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
प्राथमिकी दर्ज करने में थानेदार के स्तर पर की गई लापरवाही
थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में अनियमितता बरती है। जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विकास कुमार के आवेदन पर 22 जनवरी की तिथि अंकित है। जबकि, रिंकू देवी के आवेदन पर 23 जनवरी की तिथि अंकित है। बावजूद, थानाध्यक्ष ने 28 जनवरी की तिथि में पहले रिंकू देवी की प्राथमिकी दर्ज की है।