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मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहना तो जुर्माना

कोरोना से बचाव को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए डीएम प्रणव कुमार ने आठ टीमों का गठन किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Apr 2021 04:30 AM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 04:30 AM (IST)
मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहना तो जुर्माना

मुजफ्फरपुर। कोरोना से बचाव को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए डीएम प्रणव कुमार ने आठ टीमों का गठन किया है। इसके अलावा नगर आयुक्त एवं सिविल सर्जन को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु माइकिग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

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जारी आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन, इमलीचट्टी बस स्टैंड, बैरिया बस स्टैंड एवं इसके आस-पास, मोतीझील क्षेत्र उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय, सरैयागंज टावर क्षेत्र में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई उदय कुमार झा, भगवानपुर चौक डीएओ चंद्रशेखर सिंह,ग्रैंड मॉल मिठनपुरा एवं आसपास में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भूदेव राणा यशु और रामदयालु चौक सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा ब्रजभूषण कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। उनके साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल पर जांच करते हुए मास्क का प्रयोग एवं शारीरिक दूरी से संबंधित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जांच के क्रम में आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी से संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिया गया है कि फेस फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने वाले व्यक्तियों से चालान के द्वारा निर्धारित राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

नगर आयुक्त तथा सिविल सर्जन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सघन माइकिग की व्यवस्था करते हुए आम लोगों को मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा शारीरिक दूरी से संबंधित नियमों का अनुपालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाएंगे। सभी प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं मास्क के उपयोग हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सिविल सर्जन को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।


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