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बिहार चुनाव 2020: मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज लाना जरूरी

बिहार चुनाव 2020 दरभंगा में द्वितीय एवं तृतीय चरण से सभी प्रखंडों में बीएलओ को फोटो मतदाता पर्ची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप के साथ ईपिक या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज लाना होगा।

By Murari KumarEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 03:23 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 03:23 PM (IST)
मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जरूरी

दरभंगा, जेएनएन। जिले में दूसरे और तीसरे चरण में 3 व 7 नवंबर को होनेवाले विधानसभा चुनाव को ले अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना ने मतदान स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचकों को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण पहले करने का निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराने के नए प्रावधान के अनुसार कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदान नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें वह फोटो वोटर स्लिप के साथ ईपिक या अन्य कोई 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज लाना होगा।

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 इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने फोटो मतदाता पर्ची के वितरण का निर्देश दिया है। इसके तहत द्वितीय व तृतीय चरण से संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वाहन के साथ पदाधिकारी को प्राधिकृत कर जिला निर्वाचन कार्यालय से फोटो मतदान पर्ची प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। द्वितीय एवं तृतीय चरण से सभी प्रखंडों में बीएलओ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। बीएलओ फोटो मतदाता पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण 3 व 7 नवंबर से सात दिन पूर्व करेंगे। बीएलओ मतदाता पर्ची का वितरण घर-घर जाकर करेंगे। फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किया जाना है। फोटो मतदाता पर्ची मतदाता या उनके परिवार के किसी सदस्य को ही दिया जाएगा।

 बीएलओ फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से एक पंजी में लिया जाएगा। यदि मतदाता अनपढ़ हो तो, उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान बीएलओ द्वारा पंजी में लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों के बीएलए व अभ्यर्थी के एजेंट वितरण कार्य के दौरान बीएलओ के साथ जा सकते हैं। फोटो मतदाता पर्ची का वितरण कराने का निर्देश के उल्लंघन के आरोप में संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता फोटो पर्ची सिर्फ मूल में ही वितरण किया जाएगा, इसकी छायाप्रति मान्य नहीं होगी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्रक्रिया पर सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से निगरानी रखेंगे।

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