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लोकसभा चुनाव में हर वोटर होगा ऑब्जर्वर, एप से आयोग को भेजी जा सकेगी सूचना

मतदान के समय या मतदान से पहले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर रखी जा सकेगी नजर।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 12:04 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 12:04 PM (IST)
लोकसभा चुनाव में हर वोटर होगा ऑब्जर्वर, एप से आयोग को भेजी जा सकेगी सूचना
लोकसभा चुनाव में हर वोटर होगा ऑब्जर्वर, एप से आयोग को भेजी जा सकेगी सूचना

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग विधानसभा क्षेत्रवार ऑब्जर्वरों की नियुक्ति करता है। मगर, इस वर्ष होनेवाले लोकसभा चुनाव में हर वोटर निर्वाचन आयोग के लिए 'ऑब्जर्वर' का काम कर सकता है। सीविजिल एप से कोई भी वोटर सीधे निर्वाचन आयोग को जानकारी दे सकेगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की जा सकेगी। 

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निर्वाचन आयोग द्वारा लांच एप सीविजिल को एंड्रायड या स्मार्ट फोन पर डाउनलोड किए जाने के बाद मोबाइल का लोकेशन ऑन करना होगा। इसके बाद कोई भी शिकायत टेक्स्ड, तस्वीर या वीडियो के माध्यम से आयोग को भेजी जा सकेगी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही आयोग लोकसभा क्षेत्र के बूथ की पहचान कर लेगा। इसके लिए सभी बूथों की जिओ टैगिंग पहले ही कर दी गई है।

गड़बड़ी पर लग सकेगा लगाम

एप के माध्यम से आमलोग भी उम्मीदवार या राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेंगे। मतदाता को डराने, धमकाने या प्रलोभन दिए जाने की जानकारी भी सीधे आयोग को दी जा सकेगी। चुनाव के दौरान भी बूथों पर या किसी अन्य जगहों पर गड़बड़ी होने पर आयोग को शिकायत की जा सकेगी।

तीन स्तर पर बंटा है एप

एप में फोटो व वीडियो के संकेत दिए गए हैं। आप जिस रूप में शिकायत भेजना चाह रहे, उसका चयन कर सकते। आयोग के पास शिकायत जाने के बाद वहां से तीन स्तरों पर कार्रवाई की व्यवस्था है। इसमें ऑब्जर्वर, इंवेस्टीगेटर व मॉनीटर एप शामिल है। जो क्रमश: केंद्रीय ऑब्जर्वर, उडऩदस्ता व डीएम स्तर के अधिकारी के लिए है। इसका इस्तेमाल आयोग के अधिकारी ही कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि इस एप की मदद से आगामी लोकसभा में गड़बडिय़ों पर काफी हद तक लगाम लगाया जा सकेगा।

मतदाता सूची प्रकाशन का बढ़ा इंतजार, 31 को होगी प्रकाशित

मतदाता सूची के अंतिम रूप से प्रकाशन का इंतजार बढ़ गया है। शुक्रवार (पूर्व निर्धारित तिथि 18 जनवरी) की जगह अब इसका प्रकाशन 31 जनवरी को होगा। इस संंबंध में निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है।


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