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समस्तीपुर में डीईओ ने सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए जारी किया गाइडलाइन

समस्तीपुर मेेंं परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। साथ परीक्षार्थियों को मिली राहत अब जूता-मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा डीईओ ने सभी केन्द्राधीक्षकों के लिए आदेश जारी किया है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 26 Jan 2022 04:21 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jan 2022 04:21 PM (IST)
समस्तीपुर में डीईओ ने सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए जारी किया गाइडलाइन
समस्‍तीपुर ज‍िले में परीक्षा के ल‍िए जारी हुई गाइडलाइन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

समस्तीपुर, जासं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा एक फरवरी से है। परीक्षा समिति ने शीतलहर को ध्यान में रखकर परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने समिति के निर्देश के आलोक में सभी केन्द्राधीक्षकों को यह आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर केंद्रों पर परीक्षा दे सकते हैं। इंटर की परीक्षा एक से 14 फरवरी तक होगी। विदित हो कि पूर्व में परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहनकर कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश वर्जित किया था। शीतलहर के कारण छात्रहित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में जूता-मोजा पहनकर कर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

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परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने का आदेश 

बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तैनात रहेगा। दंडाधिकारी की तैनाती परीक्षा शुरू होने के पहले से लेकर अंत तक रहेगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्रों पर शांति कायम रहे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर कदाचार होने पर केंद्राधीक्षक जिम्मेदार होंगे। कदाचारमुक्त परीक्षा करने के लिए बोर्ड ने हरसंभव प्रयास किया है।

सीसीटीवी से इंटर व मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों की निगरानी

इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का स्व'छ एवं कदाचारमुक्त संचालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। एक फरवरी से जिले में शुरू होने वाली इंटर परीक्षा के सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। प्रत्येक पाली में परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास धारा-144 प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। यही व्यवस्था 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा में भी लागू होगी।


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